प्रवेश विवरण
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश विवरण सामान्यतः पूरे देश में समान होते हैं, हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी निर्देशों और क्षेत्रीय मार्गदर्शिकाओं के आधार पर अल्प भिन्नता हो सकती है। यहां दिए गए हैं कुछ मुख्य विवरण:
प्रवेश मानदंड:
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए विशेष मानदंड होते हैं, जिनमें सामान्यत: केंद्र सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि रक्षा और पैरामिलिटरी कर्मियों के बच्चे।
सामान्य स्थिति में, अनुपलब्धियों की स्थिति के अनुसार, प्रवेश देने का निर्णय लिया जाता है।
आयु मानदंड:
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सामान्यत: 5 वर्ष होती है, कक्षा 1 के लिए। अनुसूचित जाति/जनजाति और विकलांग बच्चों के लिए आयु में छूट होती है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
सामान्यत: पंजीकरण फरवरी में खुलता है आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए।
माता-पिता को केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित केंद्रीय विद्यालय पर उपलब्ध पंजीकरण फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है।
प्रवेश प्रक्रिया:
पंजीकरण के बाद, यदि आवेदनों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो प्रवेश लॉटरी प्रणाली के आधार पर दिया जाता है।
कक्षा 1 के प्रवेश में, भाग लेने वाले माता-पिता और स्कूल प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़:
बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
निवास प्रमाणपत्र।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
विशेष प्रावधान:
केंद्रीय विद्यालयों में अधिकांश कक्षाओं के लिए अधिकार विधेयक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश की व्यवस्था होती है।
शुल्क संरचना:
केंद्रीय विद्यालयों की शुल्क संरचना निजी स्कूलों के मुकाबले काफी सस्ती होती है। कुछ वर्गों के छात्रों के लिए शुल्क मुक्ति भी होती है।
स्थानांतरण नीति:
केंद्रीय विद्यालय छात्रों के लिए एक स्थानांतरण नीति होती है, जो उन्हें माता-पिता के स्थानांतरण के कारण शैक्षणिक वर्ष के दौरान दूसरे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक घोषणाओं के मुताबिक पंजीकरण तिथियों, प्रवेश मानदंडों और संबंधित विवरणों के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए, केवीएस की वेबसाइट